नोएडा, 28 जुलाई 2026: ग्रेटर नॉएडा। मुंबई के जाने-माने फिल्म निर्माता अनुज शर्मा ने आज नोएडा के सूरजपुर न्यायालय में वर्ष 2019 से लंबित धारा 138 (चेक बाउंस) के मामले में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है।
मामला नोएडा के एक व्यवसायी के साथ ₹2 करोड़ से अधिक के चेक बाउंस और कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोपी अनुज शर्मा लगातार अदालत की तारीखों पर पेश नहीं हो रहा था। उसकी बार-बार गैरहाजिरी से अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
इसके बाद आरोपी अदालत में पेश होने के बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया। लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि वह निचली अदालत में सरेंडर की अर्जी दे और खुद अदालत के सामने पेश हो।
हैरानी की बात यह रही कि हाई कोर्ट के इस साफ आदेश के बाद भी आरोपी निचली अदालत में पेश नहीं हुआ।
आरोपी की ओर से लगाई गई अर्जी का अधिवक्ता नितिन गुप्ता और उनकी टीम, जिसमें अधिवक्ता रजत मेहरोत्रा भी शामिल थे, ने जोरदार विरोध किया।
उन्होंने अदालत में कहा कि आरोपी की गैरहाजिरी कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि वह पहले भी बार-बार पेशी से बचता रहा है। इतना ही नहीं, उसकी अर्जी में यह तक साफ नहीं किया गया कि वह अदालत में क्यों नहीं आया।
मामला तब और गंभीर हो गया, जब साथ लगाए गए हलफनामे पर भी सवाल उठे। हलफनामे में कहा गया था कि आरोपी गौतम बुद्ध नगर में मौजूद है, लेकिन उसी दिन वह अदालत में दिखाई नहीं दिया।
शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत से कहा कि यह बात बेहद गंभीर है और इससे अदालत को गुमराह करने की कोशिश नजर आती है। कड़ी बहस के बाद अदालत ने आरोपी के पुराने रवैये, लगातार गैरहाजिरी और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद पेश न होने को गंभीरता से लिया।
इसके बाद अनुज शर्मा ने आज अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा (कस्टडी) में ले लिया गया। जेल जेल भेज दिया गया।
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