ग्रेटर नॉएडा। भारतीय वायु सेना में नौकरी के दौरान बिना अनुमति और स्टडी लीव के नियमित एलएलबी (LLB) डिग्री व अन्य शैक्षणिक योग्यताएं हासिल करने का मामला।
बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने एडवोकेट मनोज कुमार भाटी को दोषी मानते हुए उनका अधिवक्ता लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
अनुशासन समिति ने इस आदेश की प्रति इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, गौतम बुद्ध नगर के जिला जज और पुलिस कमिश्नर को भेज दी है।
इस वक्त अधिवक्ता मनोज भाटी बार एसोसिएशन गौतम बुध नगर के अध्यक्ष भी हैं।
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