विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता से छूट, स्व-घोषणा के आधार पर कनेक्शन की सुविधा
लखनऊ, 27 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल एवं उपभोक्ता हितैषी बनाते हुए 50 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शनों के लिए पूर्व निर्धारित विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा लाइनसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी कार्यपूरक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की गयी है। अब उपभोक्ता द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।
50 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड वाले एलएमवी-1 घरेलू बत्ती एवं पंखा, एलएमवी-2 वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा, एलएमवी-4 सार्वजनिक एवं निजी संस्थान, एलएमवी-5 निजी नलकूप, एलएमवी-9 निजी आवास के निर्माण के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन, एलएमवी-11 विद्युत वाहन चार्जिंग, निर्धारित अपवादों को छोड़कर, एचवी-4 लिफ्ट एवं सिंचाई के कनेक्शनों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
उपभोक्ता द्वारा यह स्व-घोषणा करनी होगी कि उसके परिसर में विद्युत स्थापना का कार्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार द्वारा किया गया है तथा स्थापना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानकों के अनुरूप है।
एलएमवी-2 एवं एलएमवी-4 श्रेणी के ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो, विद्युत कनेक्शन जारी करने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।
इसी प्रकार 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल एवं नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, स्थायी अथवा अस्थायी बैंक्वेट हॉल, हॉस्टल, प्रदर्शनी स्थल, कला दीर्घा, क्रेच, प्ले जोन, थिएटर, संग्रहालय तथा 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले रेस्टोरेंट आदि परिसरों में सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत विद्युत सुरक्षा निरीक्षण एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू रहेगी।
इसके अतिरिक्त, यदि विद्युत निरीक्षक किसी परिसर को सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मानता है, तो वह विद्युत कनेक्शन जारी होने से पहले अथवा बाद में भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निर्देश दे सकता है।
एलएमवी-11 श्रेणी के विद्युत वाहन चार्जिंग प्रतिष्ठानों में बेसमेंट में स्थित विद्युत स्थापनाओं के लिए विद्युत सुरक्षा निरीक्षण के बाद एनओसी एवं लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
इसी प्रकार एलएमवी-9 श्रेणी में निजी आवास के निर्माण के लिए 50 किलोवाट तक के अस्थायी कनेक्शन को छोड़कर अन्य मामलों में निर्धारित विद्युत सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करना होगा।
स्व-घोषणा के माध्यम से कनेक्शन प्राप्त करने वाले उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्युत स्थापना सुरक्षित है और निर्धारित मानकों के अनुरूप है। स्व-घोषणा में दी गई किसी भी गलत जानकारी अथवा विद्युत स्थापना से उत्पन्न दुर्घटना के लिए संबंधित उपभोक्ता की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड होने पर अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस तथा 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की स्थिति में निर्धारित अर्थिंग व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त करते हुए सुरक्षित एवं सरल बनाना है।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन डॉ0 आशीष गोयल ने यह जानकारी दी है।
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