जयपुर। रिपोर्ट डब्लू गोस्वामी राजस्थान में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और खामियों को लेकर चल रही मुहिम के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब स्कूल में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से पहले प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
निर्देशों के मुताबिक प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं, छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो या वीडियो बनाने, इंटरव्यू करने अथवा किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग करने पर भी रोक रहेगी। बाल वाहिनी स्कूल के अंदर जो रखे हैं जिसका फिटनेस कई गाड़ी के है ही नहीं सीटो सीट के जितनी छात्रों छात्रों बैठते हैं, उससे ज्यादा छात्र-छात्राओं को ले जाते हैं, इसकी देखरेख कौन करेगा क्योंकि मीडिया वाले को रोकने से ऐसी बोल बहनी रोजी भयंकर एक्सीडेंट के मुद्दे में खड़ा हो रहा है इसको कौन दिखेगा, राज्य सरकार तो आंख बंद करके बैठे हैं, मीडिया वाले सामने आने से ऐसे ही नेता लोग डर जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल जवाब लेने के लिए बाहर आकर बैठेंगे क्या मीडिया के साथ यह सरकार को जनता ने पूछना चाहते हैं बच्चों का भविष्य बोलकर क्या है सरकार सुरक्षा रख सकते हैं क्या बिना मीडिया में जनता के पास प्रश्न चिन्ह रह गया।
स्कूल प्रशासन की अनुमति के बिना स्कूल की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग करने पर संबंधित व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह कदम स्कूलों में अनुशासन, विद्यार्थियों की सुरक्षा और शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आदेश के बाद अब स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और किसी भी तरह की फोटो-वीडियोग्राफी के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।
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