Home राजस्थान सचिव ने किया जिला कारागृह का औचक निरीक्षण, निरीक्षण दौरान बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में ली जानकारी
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सचिव ने किया जिला कारागृह का औचक निरीक्षण, निरीक्षण दौरान बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में ली जानकारी

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धौलपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का औचक निरीक्षण, निरीक्षण दौरान बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में ली जानकारी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजिन लीगल एड क्लिनिक के संबंध में माननीय नालसा द्वारा जारी एस.ओ.पी. में वर्णित दिशा-दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।
निरीक्षण के दौरान सचिव ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र की अनुपालना में एवं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अनुपालना में बंदियों से उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि के बारे में जानकारी ली इस संबंध में कुछ बंदियों ने अपने आधार कार्ड नहीं होना अवगत कराया एवं ओपन जेल में बंद बंदियों से भी उनके रोजगार के बारे में जानकारी ली तो कुछ बंदियों ने अपने रोगजार होना अवगत कराया एवं कुछ बंदियों ने अपने रोजगार नहीं मिलने के बारे में जानकारी दी एवं साथ ही सचिव रेखा यादव ने बंदियों से उनके केस स्टेटस, जमानत, अपील एवं भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली एवं एक बंदी ने अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तो सचिव ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि बंदी का स्वास्थ्य सम्बन्धित जांच करवाएं एवं कुछ बंदियों ने अधिवक्ता के बारे में जानकारी दी तो इस संबंध में बंदियों को निशुल्क कानूनी सहायता बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में एलएडीसीज अधिवक्ता को निर्देशित किया गया।
साथ ही सचिव ने बंदियों को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य “कारागृह में बंद कोई भी बंदी केवल इसलिए वकील या विधिक सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर है। हर पात्र बंदी तक निशुल्क कानूनी मदद पहुंचाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है।“
इस दौरान सचिव ने जेल परिसर में स्थापित मुलाकात कक्ष, स्थान पर लीगल एड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया एवं वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। सचिव ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्तागणों को निर्देश दिए कि वे जेल का नियमित दौरा करें और ऐसे बंदियों की पहचान करें जिनके पास पैरवी के लिए निजी अधिवक्ता नहीं हैं। उनके लिए तुरंत निशुल्क अधिवक्ता (लीगल एड काउंसिल) नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
इस मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस कॉउन्सिल अमित कम्ठान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, स्टेनो राहुल डंडौतिया, जेल अधीक्षक सुमन मीणा सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे।

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